सलमान की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज, सजा पर सुनवाई 30 से
नई दिल्ली/मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राहत दी है। कोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत रद्द करने और मामले को मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। याचिका सलमान के पूर्व सुरक्षाकर्मी और मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रवींद्र पाटील की मां ने दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में कहा गया था कि इस मुकदमे में सलमान को पुलिस की तरफ से मदद की गई।
उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से सलमान को मिली राहत पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही सलमान की सजा पर लगी रोक खत्म करने का आग्रह किया था। मुंबई की निचली अदालत ने तेरह साल पुराने हिट एंड रन मामले में इसी साल छह मई को सलमान खान को दोषी करार दिया था। उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद वह जेल जाने से बच गए थे। क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा सस्पेंड कर दी थी।
सजा पर हाईकोर्ट में सुनवाई 30 से
हिट एंड रन मामले में मिली सजा के खिलाफ सलमान की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 30 जुलाई से सुनवाई शुरू होगी। न्यायमूर्ति एआर जोशी ने सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई बुधवार से शुरु करने की बात कही। इससे पहले न्यायमूर्ति ने सलमान की अपील पर रोक लगाने की मांग को लेकर किए हस्तक्षेप आवेदन को खारिज कर दिया गया। आवदेन में दावा किया गया था कि सलमान के मामले की सुनवाई क्रम से पहले हुई है। जो कि नियमों के खिलाफ है।
सरकारी वकील संदीप शिंदे ने कहा कि आवेदन करनेवाले का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। सलमान को 2002 में नशे की हालत में सड़क किनारे सो रहे लोगों पर कार चढ़ाने का दोषी पाया गया था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। चार घायल हो गए थे। उन्हें निचली अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है।

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